1.वर्ष 2017-18 में कुल बजट 34.85 लाख स्वीकृत है।
2.जिलों में स्थापित ए.आर.टी. केन्द्रांे पर दवाईयां निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है।
3.विभिन्न प्रकार की 12 मेडिकल जांचे निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है।
4.उद्योग विभाग के समस्त स्वरोजगार में महिला वर्ग हेतु 30 प्रतिशत लक्ष्य एवं बजट में आरक्षित है।
5.कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग में संचालित योजनाओं में एड्स पीड़ित महिला को आरक्षण दिया जा रहा है।
6.मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।
7.महिला सशक्तिकरण द्वारा एचआईव्ही बच्चों को रुपये 2000/- की मदद|
8.एचआईव्ही पीड़ित गर्भवती महिलाओं को मोबिलिटी सपोर्ट ।
9.महिला नीति 2015 में एड्स पीड़ित महिला एवं उनके बच्चों के लिए पुनर्वास योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ ।
10.म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के उप सचिव के पत्र क्र. 469/2011 दिनंाक 6/7/2011 में जिला एवं तहसील के अधिवक्त संघ को अधिवक्ताओं के माध्यम से एचआईवी/एड्स पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना।
11.प्रदेश की जेलों में एचआईवी/एड्स के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिये विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यकमों में प्रशिक्षुणों को एचआईवी/एड्स की जानकारी सरल भाषा में जानकारी दी जा रही है। जेलों के अंदर सामान्यतः दोषसिद्ध एवं कतिपय पात्रतायुक्त प्रकरणों में विचारधीन बंदियों को प्रशिक्षित कर उनमें से स्त्रोत शिक्षक बनाकर पुन इन स्त्रोत शिक्षकों के माध्यम से बंदियों के व्यवहार में आवश्यक बदलाव लाने का सत्त प्रयास किया जा रहा है।